PM Kisan Samman Nidhi Yojana: अगर आप एक किसान हैं तो आप भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। बात अगर इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ की करें तो इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है।
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इसी क्रम में इस बार पीएम किसान 19वीं किस्त (PM Kisan 19th Installment) भी जारी होनी है जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे भी हैं जिनसे सरकार वसूली भी कर सकती है यानी किस्त के पैसे वापस भी ले सकती है। तो चलिए जानते हैं सरकार ऐसा क्यों कर सकती है और ऐसे कौन से किसान हैं।
क्यों हो सकती है वसूली?
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) से जुड़े उन किसानों से वसूली हो सकती है जो किसान अपात्र होने के बाद भी गलत तरीके से इस योजना में शामिल हुए हैं। अगर आप भी इस योजना से गलत तरीके से जुड़े हैं और आपने कई किस्तों का लाभ लिया भी है तो आपको ये पैसे लौटाने पड़ सकते हैं।
किन किसानों से वापस लिए जा सकते हैं पैसे?
अगर बात उन किसानों की करें जिनसे किस्त के पैसे वापस लिए जा सकते हैं तो इसमें पहले वे किसान हैं जो योजना के लिए अपात्र तो हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से आवेदन किया है और किस्त का लाभ ले रहे हैं। कुछ लोग गलत दस्तावेज लगाकर या अन्य तरीकों से योजना से जुड़ जाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपसे वसूली हो सकती है।
अगर एक परिवार के एक से ज्यादा व्यक्ति इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़े हैं, तो उनसे भी किस्त के पैसे वापस लिए जा सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक ही परिवार के पिता और बेटे या दो भाई या पति-पत्नी आदि इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के तहत एक परिवार का सिर्फ एक व्यक्ति ही पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ ले सकता है।
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आवेदन भी होगा रद्द
जो किसान गलत तरीके से पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़े हैं उनसे सिर्फ किस्त के पैसे वापस नहीं लिए जा सकते बल्कि, ऐसे किसानों के आवेदन भी रद्द किए जाएंगे। पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) को चलाने के पीछे का उद्धेश्य सिर्फ पात्र किसानों को लाभ देने का है।