अंबेडकरनगर। यूपी के अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर में पुलिसकर्मी ने दलित महिला से रेप किया। उसे खाने में नशीली दवा दी गई। आरोपी सिपाही यहीं नहीं रुका उसने महिला को धमकी दी और उससे लगातार हैवानियत करता रहा। इस गंदे काम में मकान मालिकन भी आरोपी सिपाही का साथ देती रही। इसकी भनक पीड़ित महिला के पति को लग गई, उसके बाद उसने महिला को छोड़ दिया। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी सिपाही की शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
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पीड़ित महिला ने कोर्ट में आरोपी सिपाही और मकान मालकिन की शिकायत की। कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित दलित महिला और आरोपी सिपाही एक ही मकान में किराये पर रहे थे। महिला के आरोपों के बाद सिपाही पर अकबरपुर कोतवाली में एससी एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में मकान मालकिन पर भी केस दर्ज हुआ है।
एक ही मकान में रहते थे पीड़िता और आरोपी सिपाही
अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जौहरडीह में किराए के मकान में एक दलित महिला रहती थी। यह महिला स्थाई रूप से जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और यहां रहकर पढ़ाई करती है। पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि इसी मकान में अकबरपुर कोतवाली में तैनात सिपाही राजेश यादव भी रहता है। वह प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। पीड़िता का आरोप है कि सिपाही राजेश यादव का मकान मालकिन से काफी गहरा संबंध है। उसी से राजेश ने उसका मोबाइल नंबर लिया और गंदे मैसेज भेज कर व फोन कर परेशान करने लगा।
खाने में मिला दी बेहोशी की दवा, फिर…
पीड़िता का आरोप है कि एक दिन राजेश उसे खाना दिया और कहा इसे खा लो। जब पीड़िता ने खाने से इंकार किया और विरोध किया तो मकान मालकिन भी वहां आ गई और कहा कि खाना ही तो है खा लो। उनके कहने पर पीड़िता ने खाना खा लिया। खाने के बाद बेहोश हो गई। आरोप है कि जब उसे होश आया तो देखा कि शरीर पर एक भी कपड़े नही है। उस समय राजेश पास में ही था। राजेश ने कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो नही तो तुम्हारे पति को भी बता दूंगा।
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पुलिस ने नहीं की शिकायत दर्ज
पीड़िता ने बताया कि राजेश कई महीने तक महिला के साथ संबंध बनाता रहा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने सारी बात उसके पति को बता दी, जिसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। आरोप है कि सिपाही उसे लगातार जाति सूचक गाली और धमकी दे रहा है। समझौते का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने से लेकर एसपी तक से की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के आदेश पर सिपाही और मकान मालकिन के खिलाफ दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत तमाम धाराओं में केस दर्ज
पीड़िता ने इसकी शिकायत 19 सितंबर को तहसील दिवस, 22 नवंबर को राज्य महिला आयोग से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 18 दिसंबर 2024 को एसपी से मिलकर पूरे प्रकरण की शिकायत की जिसके बाद आरोपी सिपाही सुलह समझौता के लिए दबाव बनाते हुए धमकाने लगा। इस पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में सिपाही और मकान मालकिन दोनों के खिलाफ दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
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पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली में सिपाही राजेश के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस मकान में पीड़िता रहती थी, उसके मकान मालकिन के विरुद्ध भी केस दर्ज हुआ है। अकबरपुर थाना प्रभारी श्रीनिवास पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सिपाही राजेश यादव और एक महिला पर मुकदमा लिखा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।