नई दिल्ली। सरकार एनआरआई (NRI) को बच्चा गोद लेने और उसे विदेश ले जाने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
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हिंदू एक्ट(Hindu act) के तहत कोई एनआरआई बच्चा गोद लेता था तो उसे बच्चे को देश से बाहर ले जाने के लिए कारा (सेंटर अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) से एनओसी (Noc) नहीं मिल पाता था। उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे।
महिला और बाल विकास मंत्रालय जो नया नोटिफिकेशन लाने की तैयारी कर रहा है, उसके बाद कारा हिंदू अडॉप्शन(Adoption) एक्ट के तहत गोद लिए गए बच्चे के लिए भी जेजे एक्ट में गोद लिए गए केस की तरह एनओसी देगा। एनआरआई(NRI) बच्चे को गोद लेकर जिस देश में ले जाना चाहते हैं, उसमें भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया साथ साथ शुरू हो जाएगी।