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भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी पर लटकी तलवार

By शिव मौर्या 
Updated Date

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Aazam Khan) की भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुश्किल में फंस गए हैं। रामपुर कोर्ट (Rampur Court) ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट (Rampur Court) ने आजम खां (Aazam Khan) को दोषी ठहराया था। इसके बाद अब सजा का ऐलान हुआ है। आजम खान को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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विधानसभा की सदस्यता से देना पड़ सकता है इस्तीफा
बता दें कि, आजम खान को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। तीन साल की सजा के ऐलान के बाद आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है।

लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण
बताया जा रहा है कि आजम खान ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। आजम खां चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था।

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