मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक सोसायटी (Society in Mumbai) में बकरों (Goats) को लेकर संग्राम छिड़ गया। यहां नैथानी हाइट्स (Nathani Heights) नाम की सोसायटी में बकरीद (Bakrid 2023) के मौके पर 50 से 60 बकरों को पार्किंग एरिया (Parking Area) में रखा गया था। इस सोसायटी में रहने वाले गैर मुस्लिम परिवारों (Non-Muslim families ) ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत कर दी।
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दरअसल, नैथानी हाइट्स सोसायटी (Nathani Heights Society) में 202 परिवार रहते हैं, जिनमें 145 मुस्लिम परिवार (Muslim families )और बाकी जैन व अन्य गैर मुस्लिम परिवार हैं। बकरीद के मौके पर कुर्बानी (Qurbani) के लिए बकरों को सोसायटी के पार्किंग एरिया में रखा गया था। इसके लिए 140 से ज्यादा परिवारों से सहमति भी ली गई थी। हालांकि गैर-मुस्लिम व जैन समाज के लोगों ने आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत कर दी। लोगों का कहना था कि बिना इजाजत के बिल्डिंग में बकरे रखने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) में याचिका भी दायर की गई।
वहीं, 28 जून की शाम हाईकोर्ट (Bombay high court) ने बिना अनुमति के सोसाइटी में बकरों को रखना गलत बताया। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस जितेंद्र जैन की बेंच ने कहा कि नैथानी हाइट्स सोसाइटी (Nathani Heights Society) में जानवरों के हलाल की अनुमति सिर्फ तभी दी जा सकती है, जब नगर निकाय की तरफ लाइसेंस दिया गया हो। अगर उस स्थान पर पशुओं को हलाल करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो बीएमसी (BMC) के अधिकारी पुलिसकर्मियों की मदद से जानवरों के हलाल को रोकने के लिए कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करेंगे।
फिलहाल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बिल्डिंग पार्किंग में रखे बकरों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बीएमसी को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बकरीद के दौरान साउथ मुंबई की आवासीय कॉलोनी में पशुओं को अवैध तरीके से ना मारा जाए।