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दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सजा माफ करने की याचिका खारिज, दी ये सलाह

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। यौन दुष्कर्म मामले (Sexual Rape Cases) में सजा काट रहे आसाराम बापू (Asaram Bapu) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वास्थ्य आधार पर दुष्कर्म मामले (Rape Cases) मेंमें सजा निलंबित करने की आसाराम बापू (Asaram Bapu)  की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इससे पहले भी शीर्ष अदालत से उसे झटका लगा है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) जाने की सलाह दी है। आसाराम ने महाराष्ट्र पुलिस हिरासत (Maharashtra Police Custody)  में आयुर्वेदिक इलाज कराने की भी मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) जाने को कहा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court)  के आदेश के खिलाफ आसाराम बापू (Asaram Bapu) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने सजा के निलंबन के लिए उनके चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर आसाराम को पुलिस हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की अनुमति दी गई तो कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की फैन फॉलोइंग को देखते हुए, हमारा विचार है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ही अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए।

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