इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Pakistan President Arif Alvi) को ‘कदाचार’ और अपने कर्तव्यों के पालन में निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता के लिए राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाने का अनुरोध किया गया है। यह जानकारी रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है।
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‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार, शनिवार को गुलाम मुर्तजा खान के तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने से बच रहे हैं। याचिका में कहा गया कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन करते हुए घोर कदाचार किया है, इसलिए, वह राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखने के योग्य नहीं हैं। यह घोषित करने की आवश्यकता है कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति (Pakistan President) के पद पर बरकरार नहीं रहना चाहिए।
इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, कानून के अनुसार काम करना उनका संवैधानिक दायित्व है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने शब्दों और आचरण से लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। खबर के अनुसार, याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं।