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बिहार सरकार महिलाओं को नौकरी में 35 प्रतिशत Reservationऔर दिव्यांग जनों को competitive exam में देगी आर्थिक मद्द

By Sudha 
Updated Date

पटना। अब बिहार की महिलाएं बने सशक्त और मजबूत, हर महिला के हाथ में हो जॉब इस विचार को लेकर बिहार सरकार का पूरा जोर। बिहार सरकार अब महिलाओं के लिए नौकरी में 35 प्रतिशत का आरक्षण देने का मन बना लिया है।  यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। वहीं बिहार राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना पड़ेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

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बैठक में 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है। उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही होगा। अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ उन्हें देय नहीं होगा।

वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग जनों को जिन्होंने प्रिलिम्स पास की हो उन्हें आगे की तैयारी के लिए एक लाख और 50 हजार की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति भी दी है।

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