Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया स्वागत

यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया स्वागत

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना। इस पर सही से अमल जरूरी।

पढ़ें :- शिक्षा निदेशालय में लगी आग, 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी सशंकित,कहीं साजिश के तहत तो नहीं लगाई गई आग?

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर आगे लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।

पढ़ें :- Savarkar Defamation Case : ‘स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान न दें', राहुल की याचिका पर बोला SC

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की बेंच द्वारा हर निजी सम्पत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक सम्पत्ति का हिस्सा नहीं मानना व इसका अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी सम्पत्तियों को अधिगृहित करने का अधिकार था।

 

 

 

पढ़ें :- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार, बोले- न संसद-न सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च तो सिर्फ...
Advertisement