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कोरोना इफेक्ट : यूपी में सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर फिर लगी रोक

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। इस बाबत सोमवार को गाइड लाइन जारी कर इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।

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ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी बढ़ रहे संक्रमण के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती कर कड़ी कार्रवाई करें। इसके साथ ही कोविड चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है।

सभी प्रकार के रोगों के उपाचर की प्रभावी व्यवस्था के लिए कोविड और नान कोविड अस्पताल स्थापित करने को कहा गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को भी सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया गया है। लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। कांटैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी प्रभावी ढंग से करने के कहा गया है। कोविड सैंपलिंग का काम भी पूरी क्षमता से करने को कहा गया है। संदिग्ध केस में आऱटीपीसीआर टेस्ट करने और टेस्ट की संख्या बढ़ाने का सीएम योगी ने निर्देश दिया है।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भी सख्ती के निर्देश

कोरोना संक्रमण के बीच होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत किसी भी सभा में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबन्दी लगा दी गई है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बाबत एक पत्र सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा है।

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पत्र में लिखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए यह जरूरी है कि अत्यंत सावधानी के साथ चुनाव संपन्न करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले सार्वजानिक जनसभा हेतु 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकठ्ठा न हो। इतना ही नहीं सार्वजानिक भोज की अनुमति भी न दी जाए, जिससे की संक्रमण फैलने का खतरा बढे। इसके लिए सभी जनपदों में आवश्यकतानुसार धारा 144 लगा दी जाए। यदि इसका उल्लंघन कोई व्यक्ति या संस्था करती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए।

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