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Delhi Excise Policy: पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर 31 मई तक बढ़ी

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में मंगलवार को राउज ऐवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Delhi Deputy CM Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) एक बार फिर 31 मई तक बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए।

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राउज ऐवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court)  ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाते हुए आरोपियों से लिखित में यह बताने के लिए कहा कि अन रिलाइड दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लगेगा? सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश किया गया। राउज ऐवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court)  में मामले की अगली सुनवाई 31 मई 12 बजे होगी।

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)  के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को भी शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। वह मौजूदा समय में लोकसभा चुनावों के प्रचार में लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से उन्हें अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने को लेकर अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए मिली हुई है।

वहीं, आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दोनों मामलों में जमानत की मांग की थी। सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकीलों ने दलील दी थी कि सिसोदिया कई कारणों से जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

मनीष सिसोदिया ने दी थी ये दलील

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मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने भी कहा था कि वो 14 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  में हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दलील दी थी कि आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने अहम भूमिका निभाई। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में ईडी ने और उसके एक महीने बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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