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Delhi Excise Policy : मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से झटका, 17 फरवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Delhi Chief Minister Manish Sisodia) और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) को शनिवार को कोर्ट ने फिर झटका दिया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले (Delhi Excise Policy Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)और संजय सिंह (Sanjay Singh) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।

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सिसोदिया की 26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई (CBI)  ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई (CBI) की एफआईआर (FIR) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती है।

चार अक्तूबर को हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी

दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) फिलहाल जेल में हैं। संजय सिंह (Sanjay Singh) को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी (ED) ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह (Sanjay Singh) ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति (Excise Policy) के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।

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जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने उत्पाद शुल्क नीति (Excise Policy) मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में बुधवार को आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh)  द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  में हलफनामा दाखिल किया था।

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