Delhi Bakrid Guidelines : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। जिसमें बकरीद पर गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और अपशिष्ट वस्तुओं को नाली व सीवर में बहाने पर रोक होगी है। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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दरअसल, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स : बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा.. सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
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— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
उन्होंने आगे लिखा, “कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर Waste को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।”