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Delhi Liquor Scam : BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED और CBI को जारी किया नोटिस, सुनवाई 24 मई को

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामला (Money Laundering Case) इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच बड़ी खबर आई है कि इस मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI दोनों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में 24 मई को के कविता की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। बता दें कि के कविता ने जमानत की मांग की थी।

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बता दें कि मनी लांड्रिंग मामला (Money Laundering Case) की जांच ED कर रहा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा (Justice Swarnakanta Sharma) शुक्रवार को अर्जी पर सुनवाई करेंगी। अधीनस्थ न्यायालय ने धन शोधन के मामले (Money Laundering Case)  में छह मई को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश को चुनौती देते हुए बीआरएस नेता (BRS Leader) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का रुख किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भी कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

कविता की जमानत याचिका 6 मई को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले (Delhi Excise Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case)  में शामिल होने के आरोप के बाद कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 11 अप्रैल को CBI ने कविता की गिरफ्तारी भी दर्ज की।

दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले (Delhi Excise Scam) में शामिल होने के आरोप में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब CBI द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy) में हेरफेर किया गया था।

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