Delhi Service Bill: राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली का मामला अन्य राज्यों से अलग है। उन्होंने पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी तर्क दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल से सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन नहीं हुआ है।
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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है। इसके उद्देश्य संविधान के मुताबिक ही है। इस बिल का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करते।
ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पहले झगड़े नहीं होते थे: अमित शाह
उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर झगड़े नहीं होते थे। किसी सीएम को दिक्कत नहीं होती थी। 2015 में एक ‘आंदोलन’ के बाद एक नई पार्टी अस्तित्व में आई और उनकी सरकार बनी। सारी समस्या उसके बाद ही शुरू हुई।
मानसिकता बदलनी होगी
अमित शाह ने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि आज दिल्ली है, कल ओडिशा की बारी है, फिर दूसरे राज्य की बारी आएगी। ये गलत है। ये मानसिकता बदलनी होगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए।
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