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LPG के दाम से लेकर बैंक नॉमिनी तक, 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव; चेक करें क्या-क्या बदला

By Abhimanyu 
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New Rules from November 1st: हर महीने की पहली तारीख की तरह आज 1 नवंबर 2025 से देश में रुपये-पैसों से जुड़े कई अहम नियम और पॉलिसी अपडेट लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। इन बदलावों में एलजीपी गैस सिलेन्डर के दाम, बैंक खातों व लॉकर के नॉमिनेशन नियम, आधार अपडेट, फास्टैग और जीएसटी रजिस्ट्रेशन समेत कई चीजों से जुड़े नियम शामिल हैं।

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1- कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे

आज 1 नवंबर 2025 से 19 kg वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6.50 रुपये तक सस्ता हो गया है। कोलकाता में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 6.50 रुपए घटकर 1694 रुपए हो गई है। पहले ये ₹1700.50 में मिल रहा था। दिल्ली में यह अब 1590.50 में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत 1595.50 रुपये थी। चेन्नई में यह अब 4.50 रुपए सस्ता होकर 1750 रुपए में मिलेगा। मुंबई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 5 रुपये सस्ता होकर 1542.00 में मिल रहा है।

2- बैंक खातों में बनाए जा सकेंगे 4 नॉमिनी

आज 1 नवंबर 2025 से बैंकों के डिपॉजिट अकाउंट्स और बैंक लॉकरों में एक बड़ा बदलाव लागू होगा। जिसके तहत अकाउंट होल्डर्स एक के बजाय 4 तक नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। लोग साइमल्टेनियस या सक्सेसिव तरीके से 4 तक लोगों को अपने डिपॉजिट अकाउंट्स और बैंक लॉकरों के नॉमिनी बना सकेंगे। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में अकाउंट होल्डर्स 4 तक नॉमिनी बनाने के साथ यह भी बता सकते हैं कि हर नॉमिनी को वे कितना हिस्सा देना चाहते हैं। वहीं, सक्सेसिव नॉमिनेशन में भी 4 तक नॉमिनी बनाए जा सकेंगे, लेकिन इस मामले में अकाउंट होल्डर्स के जीवित न होने पर पहले नंबर वाले नॉमिनी को संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी। उसके न रहने पर दूसरे और इसी तरह क्रमवार ढंग से बात आगे बढ़ेगी। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि नॉमिनी जरूरी नहीं है कि कानूनी वारिस (Legal Heir) भी हो।

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3- आधार अपडेट के नियमों में बदलाव

UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है। ये एक साल तक फ्री रहेगी। वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपए फीस है। फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए फीस लगेगी। बिना कोई दस्तावेज़ जमा किए पता, जन्मतिथि या नाम भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

4- फास्टैग के दो नए नियमों में बदलाव

जिन वाहनों के फास्टैग में अभी तक जरूरी नो योर व्हीकल (KYV) वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं। हालांकि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने प्रोसेस को आसान बना दिया है और तुरंत सर्विस सस्पेंड किए बिना कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए जारी करने वाले बैंकों से रिमाइंडर के साथ एक ग्रेस पीरियड दे रहा है। ताकि सर्विस तुरंत बंद न हो। इसके अलावा, यूजर्स को KYV के लिए सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। अब साइड फोटो की जरूरत नहीं है। इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस आसान होगा।

दूसरी तरफ, फास्टैग से जुड़ा दूसरा बदलाव नया टोल पेनल्टी सिस्टम 15 नवंबर 2025 से लागू हो रहा है। फास्टैग के बिना गाड़ियों के लिए UPI से पेमेंट करने वालों को 1.25 गुना स्टैंडर्ड टोल फीस देनी पड़ेगी। जबकि कैश पेमेंट पर पहले की तरह दोगुना चार्ज लगेगा।

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5- जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा नियम

आज 1 नवंबर 2025 से सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो तरह के मामलों में तीन वर्किंग डे के भीतर ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन (Automatic Registration) मिल जाएगा। एक तरह के आवेदक वे होंगे, जिन्हें डेटा एनालिसिस (Data Analysis) के आधार पर सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा। दूसरे वे होंगे, जो सेल्फ असेसमेंट (Self Assessment) करेंगे उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ढाई लाख प्रति महीने से ज्यादा नहीं होगी।

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