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दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस हुआ अनिवार्य , जानें किसको मिली छूट

By अनूप कुमार 
Updated Date

License for sale of milk : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक सलाह जारी कर उन दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं (Milk producers and milk vendors) को निर्देश दिया है जो डेयरी सहकारी समितियों (Dairy Co-operative Societies) के सदस्य नहीं हैं।  इस आदेश के अनुसार, दूध के कारोबार से जुड़े सभी लोगों को खाद्य व्यवसाय संचालन (Food Business Operations) को शुरू करने या जारी रखने से पहले अनिवार्य पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करना होगा।  इस आदेश के अनुसार, दूध के कारोबार (Milk business) से जुड़े सभी लोगों को अब अपना काम करने के लिए सरकारी लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना होगा।

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डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को है छूट
इस नियम में एक विशेष छूट भी शामिल है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि जो दूध उत्पादक किसी डेयरी सहकारी समिति (Dairy Co-operative Society) के सदस्य हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर, दूध का उत्पादन करने वाले और खुले में दूध बेचने वाले अन्य सभी स्वतंत्र व्यापारियों और वेंडर्स (Independent Merchants and Vendors) को यह लाइसेंस लेना ही होगा। गौरतलब है कि बीते महीने खाद्य उत्पादों में मिलावट (Adulteration of food products) का मुद्दा संसद में गूंजा था।

एफएसएसएआई ने गुरुवार को एक जारी कर कहा कि लाइसेंस अनिवार्य करने का उद्देश्य दूध में मिलावट (Milk adulteration) की घटनाओं को रोकना, खाद्य सुरक्षा अनुपालन को मजबूत करना तथा सुरक्षित भंडारण और स्वच्छ आपूर्ति सुनिश्चित कर जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।

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