MP-MLA Court Rahul Gandhi : झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 27 मार्च 2024 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। यह मामला साल 2018 का है उस समय राहुल गांधी ने भाजपा (BJP) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके खिलाफ भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में वाद दायर किया था।
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दरअसल, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने साल 2018 में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। राहुल के इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार (Pratap Katiyar) ने वाद दायर किया था। यह मामला पहले रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट (Chaibasa MP MLA Court) शुरू होने के बाद इसे ट्रांसफर कर दिया गया था।
भाजपा नेता के अधिवक्ता केशव प्रसाद का कहना है कि इस मामले में अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर उनके की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद राहुल के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।