नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने ये आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से कहा कि वे बिभव कुमार (Bibhav Kumar) के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के पेजों की नंबरिंग कर दें। दरअसल बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की ओर से कहा गया था कि चार्जशीट पन्नों पर पेज नंबर नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्हें सभी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है।उसके बाद कोर्ट ने पेजों पर नंबरिंग करने का आदेश दिया।
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आज बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। बिभव कुमार (Bibhav Kumar) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो अभी लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 12 जुलाई को बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उससे पहले तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है।
तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने कहा था कि स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद हैं और वह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) से मिलने गई थीं। कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 18 मई को बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।