Kottayam College Ragging Case: केरल के कोट्टायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (Kottayam Government Medical College) में तीसरे साल के पांच छात्रों ने जूनियर्स के साथ अमानवीय रैगिंग (Inhuman Ragging) की है। कोट्टायम पुलिस (Kottayam Police) ने आरोपी सैमुअल, जीवा, रिजिल जीत, राहुल राज और विवेक को हिरासत में लिया है। केरल के एक नर्सिंग कॉलेज (Nursing College) से जहां नर्सिंग के छात्र-छात्राएं दूसरों की देखभाल और सेवा करने की पढ़ाई कर रहे हैं, वहां कुछ सीनियर्स ने अपने ही जूनियर्स के साथ ऐसा वहशीपन किया कि सुनकर दिल दहल जाएगा। दरअसल कोट्टायम में गांधीनगर स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज (Gandhinagar School of Nursing College) से आई ये खबर ने सभी के होश उड़ा दिए।
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तीसरे साल के पांच छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ बेहद अमानवीय हरकतें कीं। शिकायत में कहा गया है कि उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया, उनके शरीर के नाजुक हिस्सों पर भारी डंबल लटकाए गए हद तो तब हो गई जब इन जख्मों पर मरहम लगाने के नाम पर उन्हें तरह-तरह के लोशन और क्रीम लगवाने के लिए मजबूर किया गया।
प्राइवेट पार्ट पर डंबल लटकाए
न्यूज चैनल के अनुसार छात्रों को उनके प्राइवेट पार्ट पर डंबल लटकाकर (Dumbbell Hung on Private Part) परेशान किया गया। उन्हें कम्पास जैसे औजारों से भी चोट पहुंचाई गई। शिकायत में कहा गया है कि रैगिंग पिछले नवंबर से शुरू हुई थी। गांधी नगर पुलिस (Gandhi Nagar Police) ने तीन प्रथम वर्ष के छात्रों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पहले वर्ष के छात्रों की शिकायत पर पांच सीनियर छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मुनिलावु, कोट्टायम के निवासी सैमुअल, नदावायल, वायनाड के निवासी जीवा, मंजेरी, मलप्पुरम के निवासी रिजिल जीत, वंडूर, मलप्पुरम के निवासी राहुल राज और कोरुथोडु, कोट्टायम के निवासी विवेक को गिरफ्तार किया है।
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घाव पर लोशन लगाया
शरीर को कम्पास जैसे वस्तुओं से घायल किया गया और घाव पर लोशन लगाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि क्रीम को चेहरे, घाव और मुंह पर लगाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सीनियर छात्र रविवार को बच्चों से पैसे इकट्ठा करते थे, शराब पीते थे और नियमित रूप से जूनियर छात्रों को पीटते थे।
गिरफ्तार छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1), 308(2), 351(1) और केरल रैगिंग निषेध अधिनियम (Kerala Prohibition of Ragging Act) की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।