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कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पीड़िता के पिता की मौत के मामले में खारिज हुई जमानत याचिका

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी केस में सजा के कारण कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाया था।

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कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने 2019 में इस मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, कुलदीप सिंह सेंगर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस सजा को निलंबित करने की मांग की थी। सेंगर की तरफ से दलील दी गई थी कि, वह लंबे समय से जेल में बंद हैं। उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है। इसके साथ ही याचिका में डायबिटीज, मोतियाबिंद और रेटिना डिटैचमेंट जैसी बीमारियों का भी उल्लेख करते हुए उनका तिहाड़ जेल से बाहर दिल्ली एम्स में इलाज कराने की मांग की गई थी।

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