Lucknow Breking: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद से राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गयी है। हालांकि, पुलिस—प्रशासन का कहना है कि आने वाले त्योहारों को लेकर धारा 144 लगाई गयी है। पुलिस का कहना है कि आगामी दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात और दीपावली को लेकर धारा 144 (section 144) लगाई गयी है।
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जेसीपी कानून एवं व्यवस्थ पीयूष मोर्डिया के मुताबिक पिछली बार आठ सितंबर को इस धारा को पांच अक्तूबर तक के लिए लागू किया गया था। मंगलवार की मध्य रात्रि को समाप्त होनी थी लेकिन त्योहारों के मद्देनजर अतिरिक्ति सुरक्षा को देखते हुए इसे आठ नवंबर तक बढ़ा दिया गया है।
इस दौरान कोई भी विधान भवन के एक किलोमीटर के दायरे में अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार प्रतिबंधित रहेगा। जेसीपी कानून व्यवस्था के मुताबिक कोविड-19 महामारी की वजह से 24 बिंदुओं पर पाबंदी लगाई गई है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग एक साथ नहीं जुट सकते हैं।
किसी भी धार्मिक स्थल पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, सूत्रों की माने तो लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद से प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है।
उधर, लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने लखनऊ आने का ऐलान किया। उन्होंने लखीमपुर जाने की अनुमति मांगी है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के आने से पहले ही यहां पर धारा 144 लगाई गयी है।