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अजित गुट के राकांपा विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर निर्णय लेने का महाराष्ट्र स्पीकर को मिला SC से और समय

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अपने एक आदेश में अजित पवार गुट (Ajit Pawar Faction) के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की डेडलाइन बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) अब 15 फरवरी तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of Supreme Court DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) के सबमिशन पर यह आदेश दिया।

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स्पीकर ने फैसले के लिए मांगा और समय

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)  स्पीकर राहुल नार्वेकर (Speaker Rahul Narvekar) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पेश हुए। तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने फैसले के लिए पीठ से और समय की मांग की। जिस पर पीठ ने फैसले के लिए समयसीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला लेने समयसीमा 31 जनवरी तक तय की थी। शरद पवार गुट (Sharad Pawar faction) के नेता जयंत पाटिल ने स्पीकर राहुल नार्वेकर (Speaker Rahul Narvekar) के समक्ष याचिका दायर कर दल-बदल विरोधी कानून के तहत अजित पवार गुट (Ajit Pawar Faction) के विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील की थी। अजित पवार (Ajit Pawar) के नेतृत्व में एनसीपी (NCP) के कई विधायक बीते साल 2 जुलाई को एनडीए में शामिल हो गए थे। अजित पवार गुट (Ajit Pawar Faction) ने चुनाव आयोग (Election Commission) में याचिका दायर कर उन्हें असली एनसीपी मानने की मांग की गई है। साथ ही पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर भी दावा जताया है।

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