नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 में 18 ओवर-द-टॉप (OTT) प्लैटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। इन पर अश्लील, अशिष्ट या पोर्नोग्राफिक कंटेंट (Pornographic Content) पाए गए थे। यह कदम आईटी रूल 2021 के तहत उठाया गया था, जो डिजिटल मीडिया कंटेंट (Digital Media Content) को नियंत्रित करने के लिए लागू है।
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जानें कैसे हुई यह कार्रवाई?
केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन (Union Minister L Murugan) ने लोकसभा में बताया कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A (Section 69A of Information Technology Act, 2000) के तहत की गई है, जो सरकार को ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
देशहित और संस्कृति का सम्मान जरूरी
सरकार का उद्देश्य इंटरनेट पर देश के हित में सामग्री सुनिश्चित करना और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करना है। मुरुगन ने कहा कि ऑनलाइन न्यूज चैनल्स (Online News Channels) , जैसे बोलता हिंदुस्तान (Bolta Hindustan) और नेशनल दस्तक (National Dastak), सरकार के नियमों के तहत आते हैं और गलत जानकारी फैलाने पर कार्रवाई की जा सकती है।
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ऑनलाइन न्यूज चैनल को भी नियमों से छूट नहीं
मुरुगन ने कहा कि जो लोग ऑनलाइन न्यूज (Online News) चलाते हैं, उन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India) द्वारा बनाये गए नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के तहत न्यूज की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। उन्होंने बताया कि सरकार इन चैनलों पर नजर रखती है । अगर गलत जानकारी फैलायी जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।