Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब्बास की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के पास से असहले और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे।

पढ़ें :- राहुल गांधी ने दाखिल किया अपना नामांकन, ​भाजपा प्रत्याशी बोले-अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी

वे शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद असहले और कारतूस प्रतिबंधित है। न्यायालय ने 26 अगस्त को सुनवाई के उपरांत अपना आदेश सुरक्षित किया था।

शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामले में फरार चल रहा अब्बास
बता दें कि, अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामले में वांछित है। अग्रिम जमानत के लिए अब्बास ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की शरण ली थी। इससे पहले गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अब्बास को फरार घोषित करने के साथ ही आईपीसी की धारा 82 की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया था।

Advertisement