नई दिल्ली : नया वित्त वर्ष (New Financial Year) 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है। हर महीने की तरह इस बार भी कई अहम बदलाव लागू होने वाले हैं, जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इनमें LPG सिलेंडर की कीमतों, बैंकिंग नियमों, UPI सेवाओं, क्रेडिट कार्ड बेनेफिट्स और टैक्स स्लैब में बदलाव शामिल हैं। इन नए नियमों को विस्तार से जानें।
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LPG की कीमतों में बदलाव संभव
हर महीने की पहली तारीख को तेल एवं गैस वितरण कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं, 1 अप्रैल 2025 को भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते समय में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया था, लेकिन 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से स्थिर हैं। नए वित्त वर्ष (New Financial Year) में इसमें राहत की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा, CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे वाहन चालकों के खर्च पर असर पड़ेगा। वहीं, एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) महंगा हुआ तो हवाई यात्रा भी महंगी हो सकती है।
क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
अगर आप SBI, IDFC First Bank या Air India के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बदलाव आपको प्रभावित कर सकते हैं—
SBI SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड पर Swiggy रिवॉर्ड 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया जाएगा।Air India सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। IDFC First Bank क्लब विस्तारा माइलस्टोन बेनेफिट्स को पूरी तरह से बंद कर रहा है।
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बैंक अकाउंट से जुड़ा बदलाव
SBI, PNB समेत कई बैंक सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। सेक्टर-वाइज नई न्यूनतम बैलेंस लिमिट तय की जाएगी और बैलेंस न होने पर फाइन लगाया जा सकता है।
UPI यूजर्स के लिए अहम अपडेट
अगर आपका UPI अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है, तो आपका मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। अगर आप UPI सेवाओं को जारी रखना चाहते हैं, तो जल्द ही ट्रांजेक्शन करें।
नए टैक्स नियम
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बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई थी। नए इनकम टैक्स बिल के तहत— 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट मिलेगी। 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी आय टैक्स-फ्री हो सकती है। यह छूट सिर्फ नए टैक्स सिस्टम को अपनाने वालों को मिलेगी। इसके अलावा, सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) के नियमों में भी संशोधन किया गया है, जिससे अनावश्यक टैक्स कटौती कम होगी और टैक्सपेयर्स के कैश फ्लो में सुधार होगा। विभिन्न श्रेणियों में TDS की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी।