Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. निक्की हत्याकांड पति सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट में रखा तथ्य जमानत मिलने पर गवाहों को करेंगे प्रभावित

निक्की हत्याकांड पति सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट में रखा तथ्य जमानत मिलने पर गवाहों को करेंगे प्रभावित

By Satish Singh 
Updated Date

नोएडा। निक्की हत्याकांड में गुरुवार को पति सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इस फैसले से बचाव पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। वहीं पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में तथ्य रखते हुए बताया कि चारों आरोपियों को जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते है। इस पर गौतमबुद्धनगर की निचली अदालत ने सभी दलील सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है। निक्की के गांव रूपबास के रहने वाले वकील दिनेश कुमार ने बताया कि निचली अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चारों के खिलाफ कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा गया था।

पढ़ें :- CJI सूर्यकांत का दो टूक आदेश, बोले-मंदिर का पैसा भगवान का है, घाटे में डूबे बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल

बता दे कि ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को आग में जलकर निक्की की मौत हो गई थी। हत्या का आरोप निक्की के पति विपिन सहित ससुराल पक्ष के चार लोगों पर है। इस मामले में ससुराल पक्ष के चारों आरोपी जेल में बंद है। पुलिस ने मामले में कई साक्ष्य एकत्र किए है। पुलिस इस मामले में मजबूत पैरवी कोर्ट में कर रही है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता दिनेश ने बताया कि दहेज लोभी लोगों ने ऐसा कृत्य किया है जो माफी के लायक नहीं है। ऐसे में वह जिला अदालत के साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना है कि वह समाज में पनप रही इस बुराई को जड़ से खत्म करेंगे।

Advertisement