प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को नोएडा के चर्चित निठारी कांड (Nithari Case) के मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) और सुरेंद्र कोली (Surendra Koli) को दोषमुक्त कर दिया है। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली (Surendra Koli) को दोषमुक्त कर दिया। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा (Death Sentence) सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दायर की थी। कोठी D 5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा (Justice Ashwani Kumar Mishra) और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी (Justice SAH Rizvi) की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने निठारी कांड (Nithari Case) के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) और सुरेंद्र कोली (Surendra Koli) को फांसी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। फांसी की सजा (Death Sentence) के खिलाफ दोनों हाईकोर्ट में अपील दायर की है। विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की। कोली पर आरोप है कि वह पंढेर कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। निठारी गांव की दर्जनों लड़कियों गायब हो गई। वह उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था। लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था।