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पीएम किसान 11वीं किस्त 2022: अगली किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

By प्रीति कुमारी 
Updated Date

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकेएसएन) योजना के तहत 11वीं किस्त का भुगतान केवल उन्हीं पात्र किसान-लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाएगा जो जल्द से जल्द अपना ईकेवाईसी करवाएंगे। ऐसा नहीं करने पर किसानों को 11वीं किश्त का भुगतान नहीं मिलेगा। यह पीएम मोदी द्वारा 1 जनवरी, 2022 को पीएमकेएसएन की 10वीं किस्त जारी करने के एक महीने बाद आया है।

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अनजान लोगों के लिए, पीएमकेएसएन भारत सरकार की एक पहल है जिसमें सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है और हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किश्तों में भुगतान किया जाता है। 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान इस पहल की घोषणा की गई थी।

सरकार ने इस योजना के लिए परिवार को परिभाषित किया है, जिसमें एक पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा, जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

पीएम किसान 11वीं किस्त 2022: अगली किस्त पाने के लिए लाभार्थियों को ई-केवाईसी अनिवार्य; यहां बताया गया है कि यह कैसे किया जाता है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकेएसएन) योजना के तहत 11वीं किस्त का भुगतान केवल उन्हीं पात्र किसान-लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाएगा जो जल्द से जल्द अपना ईकेवाईसी करवाएंगे। ऐसा नहीं करने पर किसानों को 11वीं किश्त का भुगतान नहीं मिलेगा। यह पीएम मोदी द्वारा 1 जनवरी, 2022 को पीएमकेएसएन की 10वीं किस्त जारी करने के एक महीने बाद आया है।

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1. पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉग इन करें

2. होमपेज पर ‘ई-केवाईसी’ विकल्प पर क्लिक करें

3. एक नया पेज खुलेगा जहां आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और ‘खोज’ पर क्लिक करना होगा।

4. इसके तुरंत बाद, लाभार्थियों को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। उसे दर्ज करने के बाद ‘गेट ओटीपी’ पर क्लिक करना होगा।

5. अब, व्यक्ति को निर्दिष्ट क्षेत्र में ओटीपी दर्ज करना होगा। पीएम-किसान ई-केवाईसी सफलतापूर्वक जमा किया जाएगा।

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इस बीच, जिन किसान परिवारों का नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं है, वे लाभार्थी सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपने जिलों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं।

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