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पंजाब: 13 साल पुराने केस में AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 7 अन्य को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने किया बरी

By हर्ष गौतम 
Updated Date

चंदीगढ़:  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने साल 2013 के छेड़छाड़ और हमले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा (Manjinder Singh Lalpura) और सात अन्य आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है।

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न्यायमूर्ति त्रिभुवन दाहिया (Tribhuvan Dahiya) की पीठ ने दोनों पक्षों के बीच समझौते को आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने तरन तारन की निचली अदालत द्वारा सितंबर 2025 में सुनाई गई चार साल की सजा को रद्द कर दिया। साथ ही मार्च 2013 में दर्ज एफआईआर को भी खारिज कर दिया गया।

यह मामला तीन मार्च 2013 का है, जब अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से जुड़ी एक महिला ने आरोप लगाया था कि तरन तारन में मनजिंदर सिंह लालपुरा (Manjinder Singh Lalpura) और कुछ अन्य लोगों ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी। उस समय लालपुरा टैक्सी चालक के रूप में काम करते थे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच 4 फरवरी को आपसी समझौता हो चुका है, जिसके बाद विवाद समाप्त हो गया। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

इसके साथ ही अदालत ने सभी आठों आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इस फैसले को विधायक लालपुरा के लिए बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

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