Railway Luggage : रेल यात्रा को सुगम और सुखद बनाने के लिए भारतीय रेलवे नये नये कदम उठाती रहती है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने लगेज के नियमों में नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि किस क्लास का यात्री कितने किलो सामान साथ लेकर यात्रा कर सकता है। यात्री के पास तय मात्रा से ज्यादा लगेज पाये जाने पर आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान भी है।
पढ़ें :- अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से चार्मिंग और यंग लुक का पूछा राज, तो नए CJI बोले-आपके लुक की विदेशों तक है चर्चा
खबरों के अनुसार,ट्रेन में हर क्लास के लिए लगेज ले जाने के लिये अलग-अलग मात्रा में वजन निर्धारित है। इसके तहत फर्स्ट क्लास एसी में एक यात्री को 70 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है। लेकिन सेकंड क्लास एसी में 50 किलो तक के सामान की ही अनुमति है। थर्ड और स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ 40 किलो तक का लगेज ले जा सकते हैं। जबकि सामान्य बोगी में यात्री को 35 किलो तक का ही सामान ले जाने की अनुमति है। ज्यादा वजन पाये जाने पर पेनल्टी का प्रावधान किया हुआ है।