Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. RBI Circular : 15 हजार रुपये तक के पेमेंट पर अब OTP जरूरी नहीं

RBI Circular : 15 हजार रुपये तक के पेमेंट पर अब OTP जरूरी नहीं

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना ओटीपी (OTP) के 15 हजार रुपये तक की ऑटो डेबिट के नियम को लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत 15 हजार रुपये तक का भुगतान होने की स्थिति में आपको वेरिफाई या मंजूरी के लिए ओटीपी (OTP) एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पढ़ें :- Indian Navy : भारतीय नौसेना का दम अरब सागर में फिर दिखा , 20 पाकिस्तानियों के लिए बनी देवदूत

पहले 10 हजार थी लिमिट

अभी तक यह नियम 10 हजार रुपये के लिए था। इससे अधिक रकम की ऑटो डेबिट होने पर यूजर को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी एंटर करना अनिवार्य था। अब इस लिमिट को 5 हजार रुपये बढ़ाकर 15 हजार कर देने से उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अधिक भुगतान करना होता है। इसमें डेबिट(Debit) , क्रेडिट कार्ड (Credit Card)या मोबाइल वॉलेट आदि से भुगतान करना शामिल है।

बीते दिनों आरबीआई (RBI) ने मौद्रिक नीति (Monetary policy) की समीक्षा के बाद इस नए नियम के बारे में जानकारी दी थी। अब इसको लेकर आरबीआई (RBI) ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है।

आरबीआई (RBI) के मुताबिक इस सुविधा को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और अब तक इस ढांचे के तहत 6.25 करोड़ से अधिक मैंडेट रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें 3,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शामिल हैं। इस सुविधा के तहत बैंक को पेमेंट के दिन से 24 घंटे पहले मैसेज, ईमेल आदि के जरिए जानकारी देना जरूरी है।

पढ़ें :- Emergency landing of helicopter : महाराष्ट्र में इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 4 जवान सुरक्षित
Advertisement