Sanjay Singh Rajya Sabha Oath : आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले थे, लेकिन अब वह राज्यसभा में शपथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सभापति ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है।
पढ़ें :- UP News: सीएम योगी ने 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारंभ
गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें शर्त के साथ मामूली राहत दी थी। कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता आज यानी 5 फरवरी को सांसद के रूप में शपथ लेने वाले थे। जेल में बंद संजय सिंह ने राज्यसभा में सांसदी की शपथ के लिए 4-10 फरवरी के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उसी याचिका पर शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई की और संजय सिंह को जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने के लिए बाहर जाने का मौका दिया था।