Sharmistha Panoli gets Bail: सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 10,000 रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया। पनोली को ऑपरेशन सिंदूर के बाद कथित विवादास्पद सोशल मीडिया टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था।
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लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा और भारत नहीं छोड़ना होगा। उसे 10,000 रुपये की राशि और सुरक्षा बांड पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में उसे कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।
बता दें कि 22 वर्षीय पनोली को पिछले सप्ताह हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। उस पर सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में ‘सांप्रदायिक’ टिप्पणियों के ज़रिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है, जिसे अब हटा दिया गया है। आलोचनाओं का सामना करने के बाद, पनोली ने पोस्ट हटा दिया और माफ़ी मांगी। इससे पहले कोर्ट ने पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है।