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Stray Dogs Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट बोला- कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए, सड़कों पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं

By Abhimanyu 
Updated Date

Stray Dogs Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा, हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है और मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ाया है। साथ ही नगर निगम अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने का निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त का निर्देश, जिसमें आवारा कुत्तों को कुत्ता आश्रयों से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई थी, फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को छोड़ने का निर्देश रेबीज से संक्रमित कुत्तों पर लागू नहीं होगा। नगर निकायों द्वारा विशेष नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की आबादी और सघनता को ध्यान में रखते हुए भोजन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पीठ ने आगे कहा, “निर्दिष्ट भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही भोजन दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित कानूनी ढांचे के तहत कार्रवाई की जाएगी।” कोर्ट के फैसले पर अधिवक्ता और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, “यह एक बहुत ही संतुलित फैसला है और कोर्ट ने इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है। यह कुत्तों से प्यार करने वालों के लिए एक सुंदर आदेश है। कोर्ट ने एमसीडी को चारागाह बनाने का भी निर्देश दिया है और किसी को भी सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का यह हिस्सा भी अच्छा है। कुत्तों को कहीं और नहीं ले जाया जाएगा और नसबंदी के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा जहाँ से उन्हें उठाया गया था।”

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