नई दिल्ली। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश के अनुपालन में विफल रहने की वजह से केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना कार्यवाही के नोटिस के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की।
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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के अफसरों के खिलाफ जारी अवमानना कार्यवाही के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली को पिछले तीन दिनों में कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की गई। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि कैसे दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही का आदेश जारी किया है, जबकि इस दौरान केंद्र सरकार और उसके अफसर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं।