नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीएमएलए मामले (PMLA Case) में दिए फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई टाल दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट अब इस मामले पर 3 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। यह मामला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) द्वारा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने यह कहते हुए समय मांगा गया कि 9 समीक्षा याचिकाओं में से केंद्र के पास केवल 1 की प्रति है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ लंबित समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।
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हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने सुनवाई टालने का विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने सिब्बल की आपत्ति को दरकिनार कर सुनवाई 3 अक्तूबर तक टाल दी। 2022 में दिए गए फैसले में पीएमएलए कानून (PMLA Law) के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान कायम रखे गए थे। इन्हीं के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की गई हैं।