नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर बुधवार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस करे। वहीं कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति को लेकर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबडे ने स्पष्ट किया कि समिति का काम रिपोर्ट करना है, फैसला सुनाना नहीं।
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इसलिए समिति पर पक्षपात का आरोप न लगाया जाए। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्ताविक ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे।
सीजेआई ने कहा, हमने कहा है कि यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। आप कार्रवाई करने के अधिकारी हैं। प्रधान न्यायाधीश ने आगे कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी।
ट्रैक्टर रैली हो या नहीं, यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। इस पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 56 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड में राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को ये किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में हैं।