Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Supreme Court ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर लगाई रोक, कहा- बनाए रखें यथास्थिति

Supreme Court ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर लगाई रोक, कहा- बनाए रखें यथास्थिति

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को जहांगीरपुरी में (MCD) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

पढ़ें :- लोकसभा चुनाव:राजनीतिक सफर में सगे भाइयों के रास्ते हुए अलग-अलग,एक गठबंधन संग तो दूसरे ने जताया विरोध

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका यूपी (UP) , एमपी (MP) समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर (Bulldozer) की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। वहीं, दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri)  में एमसीडी (MCD) की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद अब एमसीडी (MCD)  का बुलडोजर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यानी ये कार्रवाई जारी रहेगी, या रोक लगेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा।

दो दिन चलनी थी कार्रवाई

पढ़ें :- Amazon Pay ICICI Bank Credit Card यूजर्स को झटका, 18 जून से रेंट पेमेंट पर नहीं मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट

जहांगीरपुरी (Jahangirpuri)  में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था। इसके तहत 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलना था। इसी के तहत बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

बीजेपी ने की थी मांग, ओवैसी ने जताया विरोध

बता दें कि बीजेपी ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया था। इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी।

उधर, एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) और आप नेता अमानतुल्लाह ने विरोध जताया था। ओवैसी ने इसे लेकर केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। AIMIM नेता ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घर तोड़े जाएंगे। कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का मौका नहीं यह सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।

पढ़ें :- नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिए थे तीन काले कानून, हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं 3 संजीवनी : राहुल गांधी
Advertisement