Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Sushant Singh Rajput Drugs Case: ‘सुशांत को ड्रग्स की लत रिया चक्रवर्ती ने लगवाई, NCB का गंभीर आरोप

Sushant Singh Rajput Drugs Case: ‘सुशांत को ड्रग्स की लत रिया चक्रवर्ती ने लगवाई, NCB का गंभीर आरोप

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुबई। एंटी ड्रग्स एजेंसी (NCB) ने बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी (NCB)  ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput)  की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अपने भाई शोविक समेत अन्य आरोपियों से कई बार गांजा खरीदकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput)   को दिया था।

पढ़ें :- रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने शुरू किया रोड शो, कहा-आशीर्वाद देने आई जनता-जनार्दन का अभिनंदन

बता दें कि एनसीबी (NCB)   ने हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) में सुशांत मौत मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ मसौदा आरोप दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई थी।

कई बार ड्रग्स खरीद चुकी हैं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती
एनसीबी (NCB)  ने 12 जुलाई को इस बात का भी खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) , शोविक समेत सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक आपराधिक षड्यंत्र रचा था, ताकि वह ‘बॉलीवुड और हाई सोसायटी’ में ड्रग्स का वितरण, बिक्री और खरीद कर सकें।

जानें किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

एनसीबी (NCB)  ने मंगलवार को दावा किया कि आरोपियों ने मुंबई के भीतर न केवल ड्रग्स की तस्करी की फंडिंग की बल्कि गांजा, चरस, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी किया था। अवैध तस्करी को वित्तपोषित करने और अपराधियों को शरण देने के लिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 27 और 27 ए लगाई गई है। इसके अलावा धारा 28 और धारा 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पढ़ें :- जब ‘मन की बात’ हो सकती है, तो ‘मन की बारात’ क्यों नहीं...अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

जानें अब आगे क्या होगा?
आरोप तय करने से पहले अदालत सभी आरोपियों की दोषमुक्ति याचिका पर विचार करेगी। एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। यानी अब अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी।

Advertisement