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SC में सॉलिसिटर जनरल की दलील, बोले-WFI चीफ के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) के खिलाफ सात महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले किसी तरह की प्रारंभिक जांच की जरूरत है।

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के सामने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है, तो ऐसा किया जा सकता है। तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि हम प्रथम दृष्टया महसूस करते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता थी। मेहता ने कहा कि ऐसी धारणा न बनने दें कि अदालत के कहने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

कथित यौन उत्पीड़न को लेकर बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh)  के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

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