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Traffic Rules Change : अब दोहपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य, उल्‍लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सितंबर महीने के साथ ही ट्रैफिक के रूल्स में बदलाव हो गया है। अगर आपके पास दोपहिया वाहन (Two Wheeler) है और आप रोज घर से ऑफिस जाते हैं तो ये खबर खासकर आपके लिए है। बता दें कि अब स्कूटर और बाइक चलाते वक्त आपके पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा। जी हां मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

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बता दें कि हाईकोर्ट के जजों ने आज ट्रैफिक नियमों पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के बड़े शहर विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) में आज से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

1035 रुपए का काटा जाएगा चालन

बता दें कि अगर नियमों का उल्लंघन किया  तो आपका 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसकी जानकारी विशाखापट्टनम पुलिस (Visakhapatnam Police) ने  दी है। साथ ही नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस आने वाले तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट (Helmets ISI Mark) ही पहनने अनिवार्य होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस शहर में होंगे बड़े बदलाव

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बता दें कि आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के साथ मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में भी ट्रैफिक रूल्स को लेकर बदलाव किए जा सकते हैं।बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के हेलमेट पहनने के नियम को सख्त से लागू किया जाता है।

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