नई दिल्ली। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर (Storyteller Devki Nandan Thakur) के विरुद्ध परिवाद कोर्ट में मानहानि के आरोप में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।
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अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह (Advocate Ajay Pratap Singh) ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर (Storyteller Devki Nandan Thakur) के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि तीन दिसंबर 2024 को कथावाचक ने वाराणसी में कथा के दौरान भारत विभाजन व कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी बताया। इससे प्रार्थी को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अधीन वादी अधिवक्ता के बयान के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।
दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के मामले में सुनवाई 25 सितंबर को
दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के विरुद्ध मानहानि के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि दी है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह (Advocate Ajay Pratap Singh) ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह सिकरवार (Senior Advocate SP Singh Sikarwar) व नरेश सिकरवार (Naresh Sikarwar) के माध्यम से दाखिल परिवाद में आरोप लगाया था कि 14 जुलाई 25 को वायरल वीडियो में निदेशक ने अधिवक्ताओं के लिए अपमानजनक शब्द बोले। मामला कोर्ट तक पहुंचा था।