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UP Panchayat Elections 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तीन माह में कराए यूपी पंचायत चुनाव

By santosh singh 
Updated Date

प्रयागराज : यूपी पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन माह में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक बने रहेंगे। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने आदेश दिया है। शासनादेश में कोई बदलाव नहीं, प्रधान ही तब तक प्रशासक बने रहेंगे।

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