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Wrestlers Protest : पहलवानों की याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 12 मई को

By संतोष सिंह 
Updated Date

Wrestlers Protest : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले पर बुधवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश ने प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को 12 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जब वह मामले में आगे सुनवाई करेगी। महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था और 28 अप्रैल को इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

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रेसलर्स ने अपनी याचिका में पुलिस पर कुश्ती संघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच में देरी करने का आरोप लगाया है। पहलवानों ने सिंह के खिलाफ चल रही जांच की निगरानी के लिए धारा 156(3) के तहत शिकायत दायर की है। रेसलर्स ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वह जांच को लंबा खींच रही है और पीड़िताओं के बयान कोर्ट के समक्ष दर्ज नहीं करवा रही है।

बृजभूषण पर दर्ज हैं दो एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  ने बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दो एफआईआर (FIR) दर्ज किए हैं। इनमें से एक पॉस्को एक्ट (POCSO Act) में और दूसरी अन्य बालिग खिलाड़ियों के आरोपों पर दर्ज की गई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ये दोनों एफआईआर दर्ज की गई है। महिला पहलवानों ने सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर (FIR) में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न से लेकर, छेड़छाड़, अनुचित स्पर्श और शारीरिक संपर्क तक के आरोप शामिल हैं। कुश्ती संघ (WFI)  प्रमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली 7 पहलवानों में से एक पहलवान नाबालिग है, इसलिए सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट (POCSO Act)  भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police)   ने 28 अप्रैल को महिला पहलवानों का बयान दर्ज कर शिकायत दर्ज की थी।

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