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यामाहा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जाने क्या है पूरा मामला

By Sudha 
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मुंबई। जापानी ऑटो कंपनी यामाहा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क ‘WR’ को लेकर रजिस्ट्रार से दिए गए इनकार के आदेश को रद्द कर दिया और मामले की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस मनीष पितले ने 13 जून को आदेश में कहा कि रजिस्ट्रार ने अपने “संक्षिप्त आदेश” में यामाहा की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को पूरी तरह नजरअंदाज किया। कंपनी 1990 से ‘WR’ ट्रेडमार्क का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग कर रही है। बताते चले कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें यामाहा की ट्रेडमार्क ‘WR’ की अर्जी को खारिज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि भले ही ‘WR’ (Yamaha) और ‘WR-V’ (Honda) में भ्रम की आशंका हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार को पहले सार्वजनिक आपत्तियों के लिए आवेदन का विज्ञापन देना चाहिए था।

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पूरा मामला ये है कि यामाहा ने 2018 में भारत में WR नामक बाइक रेंज लॉन्च करने की योजना के तहत ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की अर्जी दी थी। लेकिन रजिस्ट्रार ने मई 2021 में इसे खारिज कर दिया। उनका कहना था कि होंडा का ‘WR-V’ पहले से ही क्लास 12 (वाहन श्रेणी) में पंजीकृत है, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है। कंपनी यामाहा का कहना था कि WR केवल बाइक और थ्री-व्हीलर से संबंधित है जबकि WR-V होंडा की कार है। दोनों ट्रेडमार्क कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक साथ सह-अस्तित्व में हैं। कंपनी 131 देशों में WR ब्रांड के प्रोडक्ट बेच चुकी है और वर्तमान में 62 देशों में बिक्री कर रही है।

पूरे मामले में हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह मामला विशेष परिस्थितियों वाला है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवेदन को ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 20(1) के तहत विज्ञापित किया जाए और फिर कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

 

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