Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हिंडनबर्ग केस में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम के सुझाव को लेकर जजों को सीलबंद लिफाफा सौंपा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सुझाव को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया।
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम आपकी ओर से सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद कमेटी के नाम का सुझाव देंगे।
इसके साथ ही सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज को कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। SC ने कहा कि हम कमेटी की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। साथ ही कहा कि हम निवेशकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं।