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Aircel-Maxis Case : कोर्ट ने पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति को 20 दिसंबर को किया तलब

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले (Aircel-Maxis case) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के आरोप पत्र पर संज्ञान ​में लिया है। इसके बाद बीते शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम(P Chidamabaram) , उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) और अन्य को 20 दिसंबर को अदालत में पेश होने का समन जारी किया।

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सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस (Congress) नेता ने, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के शासन के दौरान वित्त मंत्री के रूप में, अपनी क्षमता से परे सौदे को मंजूरी दी। इस दौरान कुछ लोगों को लाभ और रिश्वत प्राप्त की थी। लगभग दो साल पहले एक न्यायाधीश द्वारा मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद मामले को पुनर्जीवित किया गया था, यह देखते हुए कि दोनों एजेंसियों ​​​​स्थगन की मांग कर रही थीं और संज्ञान के बिंदु पर तर्कों को संबोधित नहीं कर रही थीं।

सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) की चार्जशीट में जिन सभी आरोपियों का जिक्र है, उन्हें 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में क्रमश: सीबीआई और ईडी द्वारा चिदंबरम और अन्य आरोपियों को तलब करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई चार्जशीट में चिदंबरम सहित 18 लोगों को चार्जशीट किया गया है। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मंत्री जो उस समय वित्त मंत्री ने मेसर्स जीसीएसएचएल को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एफआईपीबी की मंजूरी दी थी। इन सभी आरोपी व्यक्तियों के बीच सुनियोजित आपराधिक साजिश का मामला बनता है।

अदालत ने कहा कि अनुमोदन प्रदान करना जानबूझकर और धोखाधड़ी से पूरी तरह से जागरूक होने के कारण किया गया था कि यह प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए चिदंबरम की क्षमता के भीतर नहीं था। क्योंकि इस प्रस्ताव के माध्यम से एफडीआई की आमद लगभग 3,560 करोड़ रुपये थी, जबकि वह सक्षम थे। ऐसे मामले में केवल 600 करोड़ रुपये तक की मंजूरी दें।

अदालत ने कहा कि सीबीआई (CBI) की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों और अभियोजक ने जांच के दौरान दर्ज किए गए विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के माध्यम से यात्रा करने के लिए इस अदालत को बनाया था। अदालत ने कहा कि जो प्रथम दृष्टया उपरोक्त आरोपों की पुष्टि करते हैं ।

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ईडी के मामले में, जिसमें चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति सहित 14 लोगों को आरोप पत्र दायर किया गया था, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष “इस स्तर पर इस अदालत को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करने में सक्षम था कि अपराध की अवैध आय रुपये तक की सीमा तक। आरोपी व्यक्तियों के बीच एक सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत उपरोक्त सौदे के संबंध में 1,13,61,125 उत्पन्न हुए थे।

अदालत ने कहा कि इस मामले में अपराध की आय दो कंपनियों, मेसर्स एएससीपीएल और मेसर्स चेस मैनेजमेंट के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जो “निगमित, पदोन्नत और कार्ति पी. चिदंबरम और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लाभकारी स्वामित्व में थीं।

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