मुंबई। फिल्म बार्डर-2 के अभिनेता वरुण धवन एक तहफ जहां फिल्म के सक्सेस होने पर जश्न मना रहे है। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो अधिकारियों ने वरुण धवन को जमकर फटकार लगाई है। मेट्रो अधिकारियों ने कहा की दूबारा ऐसा करने पर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। साथ ही उन्हे जेल भी हो सकती है। यह बात महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर कही है।
पढ़ें :- कमाई के मामले में फिल्म बॉर्डर-2 ने तोड़ा रिकार्ड, दूसरे दिन कमाएं 40.59 करोड़ रुपए
This video should have come with a disclaimer like the ones in your action movies, @Varun_dvn –
Do Not Try This On Maha Mumbai MetroWe get it, it is cool to hang out with friends inside our metros but those grab handles are not for hanging.
Acts like these are punishable… pic.twitter.com/XiCP8OF8wT
— Maha Mumbai Metro Operation Corporation Ltd (@MMMOCL_Official) January 26, 2026
पढ़ें :- फिल्म बार्डर-2 में पहले ही दिन बनाया रिकार्ड, ओपनिंग डे पर ही कमाएं 32.10 करोड़ रुपए
बता दे अभिनेता वरुण धवन की फिल्म बार्डर—2 में एक आर्मी अधिकारी का अभिनय किया है। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। यह फिल्म 100 करोड़ का आकड़ा भी पार कर चुंकी है। फिल्म के सक्सेस वरुण धवन सहित फिल्म के अन्य अभिनेता सनी देओल, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा सभी जश्न मना रहे है। इस दौरान महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वरुण को जमकर फटकार लगाई है। बता दे कि कुछ दिनों पहले वरुण धवन अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई मेट्रो से सफर कर रहे थे। इस दौरान उन्होने ट्रेन में ही पुल-अप्स करते हुए और उसका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल देते है। वीडियो के वायरल होते ही हंगामा मच गया। महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने वीडियो को संज्ञान में ले लिया। सोशल मीडिया के एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए MMMOCL ने लिखा कि वरुण धवन यह वीडियो आपके एक्शन फिल्मों की तरह एक डिस्क्लेमर के साथ आना चाहिए था। महा मुंबई मेट्रो पर ऐसा करने की कोशिश न करें। हम समझते हैं हमारे मेट्रो के अंदर दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, लेकिन वे ग्रैब हैंडल लटकने के लिए नहीं हैं। ऐसे काम मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम 2002 में दिए गए उपद्रव करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराधा हैं। अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों घूमें लेकिन वहां लटकें नहीं और महा मुंबई मेट्रो पर जिम्मेदारी से यात्रा करें।