CM Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को जमानत दे दी थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले का रखेंगे।
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दरअसल, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को तीन महीने बाद गुरुवार (20 जून, 2024) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने नियमित जमानत दे दी है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट से 48 घंटे के लिए फैसले पर रोक लगाने की अपील की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि फैसला नहीं रोका जा सकता है। केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 10 मई को एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से आप संयोजक जेल में ही हैं।